सूचना का उद्देश्य, सशक्त भारत का निर्माण-शिवानी जैन एडवोकेट ऑल ह्यूमन सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन डिस्टिक वूमेन चीफ शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। थिंक मानवाधिकार संगठन की एडवाइजरी बोर्ड मेंबर डॉ कंचन जैन ने कहा कि सूचना अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दु आते हैं। कार्यो, दस्तावेजों, रिकार्डो का निरीक्षण। दस्तावेज या रिकार्डो की प्रस्तावना। सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना। मां सरस्वती शिक्षा समिति के प्रबंधक एवं प्राचीन मानवाधिकार संगठन के काउंसिल सदस्य डॉ एच सी विपिन कुमार जैन, संरक्षक डॉ आरके शर्मा, आलोक मित्तल एडवोकेट, ज्ञानेंद्र चौधरी एडवोकेट, मानवेंद्र चौधरी एडवोकेट, राकेश दक्ष एडवोकेट, देवेश गौतम एडवोकेट, शार्क फाउंडेशन की तहसील प्रभारी डॉ एच सी अंजू लता जैन, बीना एडवोकेट आदि ने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई कानून के तहत ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. ऑनलाइन जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल यानी www.rtionline.gov.in में जाकर आवेदन करना होता है। इसके लिए आप www.rtionline.gov.in पर रजिस्टर्ड करके या फिर बना रजिस्टर्ड किए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिवानी जैन एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट वूमेन चीफ